
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 अप्रैल, 2021 को राज्यों को 31 मई, 2021 तक स्थिति के उनके आकलन के आधार पर तत्काल कार्यान्वयन के लिए 25 अप्रैल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सलाहकार के रूप में कंटेनर उपायों पर विचार करने के लिए कहा।
31 मई तक राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट आवश्यक उपाय करने के लिए कहा गया है।
नवीनतम दिशानिर्देश जारी करने से देशव्यापी तालाबंदी की संभावना से इंकार किया गया है।
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राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए MHA दिशानिर्देश: मुख्य विशेषताएं
गृह मंत्रालय ने निर्देशित किया है:
१। देश में COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
२। सभी जिला मजिस्ट्रेट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय निर्देशों द्वारा उठाए गए रोकथाम उपायों को सख्ती से लागू करेंगे।
३। इन उपायों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति कानूनी कार्रवाई का सामना करेगा।
क्यों महत्वपूर्ण है?
गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में बताया कि वायरस मानव मेजबान के माध्यम से प्रसारित करता है और इसलिए, यह समझना अनिवार्य है कि वायरस के संचरण के लिए, रणनीतियों में केवल वायरस ही नहीं बल्कि मानव मेजबान भी शामिल है।
मुख्य फोकस क्षेत्र
कंटेनर: मंत्रालय ने कहा कि महामारी के वर्तमान वक्र को समतल करने के लिए मुख्य ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
रात का कर्फ्यू: द आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। स्थानीय प्रशासन रात कर्फ्यू की अवधि तय करेगा और आदेश जारी करेगा।
लोगों के लिए सीमित प्रतिबंध: मंत्रालय ने उल्लेख किया कि संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करना है ताकि लोगों के मेलिंग को प्रतिबंधित किया जा सके।
क्या नहीं होने दिया जाएगा?
इकट्ठा: सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार से संबंधित सभी प्रकार के समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा।
शॉपिंग मॉल / सिनेमा हॉल: सभी शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पा, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
धार्मिक स्थान: सभी धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहें।
क्या होगा खुला?
• स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, आग, पुलिस, बैंकों, बिजली, पानी और स्वच्छता सहित सभी आवश्यक सेवाओं को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।
• सार्वजनिक परिवहन के आंदोलन को भी अनुमति दी जाएगी।
• इन गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक सभी आकस्मिक सेवाएं भी जारी रहेंगी।
•सार्वजनिक परिवाहन: बसों, महानगरों, टैक्सी और ऑटो और ट्रेनों सहित सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन अधिकतम 50 प्रतिशत की क्षमता पर चलते रहेंगे।
•इंटर / इंट्रा-स्टेट यात्रा: अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं।
• कार्यालय: सार्वजनिक और निजी दोनों सहित सभी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं।
• सभी औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठान भी काम करना जारी रख सकते हैं बशर्ते उनका कार्यबल सामाजिक दूरदर्शिता प्रोटोकॉल का पालन कर रहा हो। समय-समय पर उनका परीक्षण भी किया जाएगा।
क्या प्रतिबंधित होगा?
विवाह: विवाह की अनुमति होगी लेकिन इसमें केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं
अंतिम संस्कार: अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही भाग ले सकते हैं।
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