National Pension System: अधिक से अधिक नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) शुरू की है।
पेंशन योजनाएँ वृद्धावस्था के दौरान वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती हैं जब लोगों के पास आय का नियमित स्रोत नहीं होता है। सेवानिवृत्ति योजना यह सुनिश्चित करती है कि लोग गर्व के साथ जिएं और बढ़ते वर्षों के दौरान अपने जीवन स्तर से समझौता किए बिना। पेंशन योजना सेवानिवृत्ति पर वार्षिकी योजना के माध्यम से नियमित आय के रूप में निवेश और बचत जमा करने और एकमुश्त राशि प्राप्त करने का अवसर देती है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली क्या है? National Pension System?
भारत सरकार ने देश में पेंशन क्षेत्र को विकसित और विनियमित करने के लिए 10 अक्टूबर, 2003 को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)- बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं की स्थापना की। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) 1 जनवरी, 2004 को सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। National Pension System (NPS) का उद्देश्य पेंशन सुधारों को स्थापित करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति के लिए बचत की आदत डालना है।
प्रारंभ में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को नई सरकारी भर्तियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए पेश किया गया था। 1 मई, 2009 से स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सहित देश के सभी नागरिकों के लिए एनपीएस (National Pension System) प्रदान किया गया है।
इसके अतिरिक्त, असंगठित क्षेत्र के लोगों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने 2010-11 के केंद्रीय बजट में सह-अंशदायी पेंशन योजना, ‘स्वावलंबन योजना- बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं’ शुरू की। स्वावलंबन योजना– बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं के तहत, सरकार प्रत्येक पात्र एनपीएस (National Pension System) ग्राहक को 1,000 रुपये की राशि का योगदान देगी, जो न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष का योगदान करता है। यह योजना वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2016-17 तक लागू है।
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सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने में अभिदाताओं की मदद करने के लिए एनपीएस (National Pension System) निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रदान करता है:
- ग्राहक को एक विशिष्ट स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) आवंटित की जाएगी। यह अद्वितीय खाता संख्या शेष ग्राहक के जीवन के लिए समान रहेगी। इस अद्वितीय PRAN का उपयोग भारत में किसी भी स्थान से किया जा सकता है।
PRAN दो व्यक्तिगत खातों तक पहुंच प्रदान करेगा:
- टीयर I खाता: यह एक गैर-निकासी योग्य खाता है जो सेवानिवृत्ति के लिए बचत के लिए है।
- टीयर 2 खाता: यह केवल एक स्वैच्छिक बचत सुविधा है। अभिदाता जब चाहे इस खाते से बचत निकालने के लिए स्वतंत्र है। इस खाते पर कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं है।
एनपीएस (National Pension System) में कौन शामिल हो सकता है?
18 से 60 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करके NPS (National Pension System) के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन खाता खोल सकता है।
विकल्प 1 – आधार का उपयोग कर पंजीकरण
- आपके पास एक ‘आधार संख्या’ होनी चाहिए (पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ)।
- एनपीएस में आपका केवाईसी वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्रमाणीकरण के माध्यम से आधार का उपयोग करके किया जाएगा।
- वेरीफाई के उद्देश्य से आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।
- आपका जनसांख्यिकीय विवरण और फोटो आधार डेटाबेस से प्राप्त किया जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म में भरा जाएगा
- आपको सभी अनिवार्य विवरण ऑनलाइन भरने होंगे।
- आपको पंजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में अपना स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर (.jpeg/.jpg प्रारूप में फ़ाइल आकार 4kb – 12kb के बीच) अपलोड करना होगा।
- यदि आप आधार से प्राप्त फोटो को बदलना चाहते हैं, तो आप स्कैन की गई तस्वीर अपलोड कर सकते हैं।
- डेबिट/क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से अपने एनपीएस खाते के लिए भुगतान करने के लिए आपको भुगतान गेटवे पर भेजा जाएगा।
विकल्प 2 – पैन का उपयोग कर पंजीकरण (बैंक द्वारा केवाईसी सत्यापन)
- आपके पास एक ‘परमानेंट अकाउंट नंबर’ (पैन) होना चाहिए।
- ईएनपीएस (e-National Pension System) के माध्यम से ग्राहक पंजीकरण के लिए केवाईसी सत्यापन के लिए सूचीबद्ध बैंक के साथ बैंक खाता।
- आपका केवाईसी सत्यापन पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आपके द्वारा चुने गए बैंक द्वारा किया जाएगा। पंजीकरण के दौरान प्रदान किया गया नाम और पता केवाईसी सत्यापन के लिए बैंक रिकॉर्ड से मेल खाना चाहिए। यदि विवरण मेल नहीं खाता है, तो अनुरोध अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है। चयनित बैंक द्वारा केवाईसी की अस्वीकृति के मामले में, आवेदक से बैंक से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।
- आपको सभी अनिवार्य विवरण ऑनलाइन भरने होंगे।
- आपको अपना स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ और हस्ताक्षर .jpeg/.jpg फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, जिसका फाइल साइज 4kb – 12kb के बीच होना चाहिए।
- इंटरनेट बैंकिंग से अपने एनपीएस खाते के लिए भुगतान करने के लिए आपको भुगतान गेटवे पर भेजा जाएगा।
इसके अलावा, एनआरआई ग्राहकों को चाहिए,
- बैंक खाते की स्थिति यानी गैर-प्रत्यावर्तनीय खाता या प्रत्यावर्तनीय खाते का चयन करें।
- एनआरई/एनआरओ बैंक खाता विवरण प्रदान करें और पासपोर्ट की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- संचार के लिए पसंदीदा पते का चयन करें अर्थात विदेशी पता या स्थायी पता (विदेशी पते पर संचार के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा)।
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स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) आवंटित होने के बाद, अभिदाता निम्नलिखित विकल्पों में से एक का उपयोग कर सकता है:
विकल्प 1 – ई-हस्ताक्षर
आधार के माध्यम से उत्पन्न टीयर I PRAN के लिए, आपके पास नीचे दिए गए चरणों का पालन करके दस्तावेज़ पर ई-हस्ताक्षर करने का विकल्प है:
- ई-साइन / प्रिंट और कूरियर पेज में ‘ई-साइन’ विकल्प चुनें।
- प्रमाणीकरण के उद्देश्य से आधार के साथ पंजीकृत आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।
- आधार के प्रमाणीकरण के बाद, पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक ई-हस्ताक्षरित हो जाएगा।
- एक बार दस्तावेज़ पर ई-हस्ताक्षर हो जाने के बाद, आपको फॉर्म की भौतिक प्रति सीआरए को भेजने की आवश्यकता नहीं है।
- ई-हस्ताक्षर शुल्क ₹ 5 प्लस जीएसटी।
विकल्प 2 – प्रिंट और कूरियर
- ई-हस्ताक्षर / प्रिंट और कूरियर पेज में ‘प्रिंट एंड कूरियर’ विकल्प चुनें।
- आपको फॉर्म का एक प्रिंटआउट लेने की जरूरत है, अपनी तस्वीर चिपकाएं (कृपया तस्वीर पर हस्ताक्षर न करें) और हस्ताक्षर करें।
- आपको हस्ताक्षर के लिए दिए गए ब्लॉक पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
- फोटोग्राफ को फॉर्म में स्टेपल या क्लिप नहीं किया जाना चाहिए।
- फॉर्म निम्नलिखित पते पर सीआरए को प्रान के आवंटन की तारीख से 90 दिनों के भीतर भेजा जाना चाहिए अन्यथा प्रान को अस्थायी रूप से ‘फ्रीज’ कर दिया जाएगा।
- Central Recordkeeping Agency (eNPS)
- NSDL e-Governance Infrastructure Limited,
- 1st Floor, Times Tower,
- Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg,
- Lower Parel, Mumbai – 400 013
बाद के योगदान का प्रसंस्करण: Processing of subsequent contribution
सभी मौजूदा ग्राहक (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के माध्यम से पंजीकृत) ‘ईएनपीएस’ (e-National Pension System) का उपयोग करके टीयर 1 और टीयर 2 खाते में योगदान कर सकते हैं। ऑनलाइन योगदान करने के लिए, आपको चाहिए:
- एक सक्रिय टियर 1 / टियर 2 खाता हो।
- आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके अपने PRAN को प्रमाणित करें।
- अपने डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करें या इंटरनेट बैंकिंग विकल्प का उपयोग करें।
- पीओपी सेवा शुल्क योगदान राशि @ 0.10% पर लागू होगा (न्यूनतम ₹ 10 और अधिकतम ₹ 10,000 प्रति लेनदेन)। यह सेवा शुल्क आधार के माध्यम से ईएनपीएस में पंजीकृत ग्राहकों के लिए लागू नहीं होगा।
एपीवाई आवेदन का प्रसंस्करण:
18 -40 वर्ष (39 वर्ष 364 दिन) के बीच का कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित प्रक्रिया का उपयोग करके eNPS प्लेटफॉर्म के माध्यम से अटल पेंशन योजना खाता खोलना शुरू कर सकता है:
आधार का उपयोग कर पंजीकरण:-
- आपके पास एक ‘आधार संख्या’ होनी चाहिए (आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ)।
- उस बैंक का चयन करें जहां आपका मौजूदा बचत बैंक खाता है।
- चयनित बैंक के लिए बचत बैंक खाता संख्या दर्ज करें।
- प्रमाणीकरण के उद्देश्य से आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।
- आपको सभी अनिवार्य विवरण ऑनलाइन भरने होंगे।
- APY PRAN आवंटन विवरण के सत्यापन और बैंक द्वारा ग्राहक पंजीकरण फ़ाइल अपलोड करने के अधीन होगा।
- ईएनपीएस के माध्यम से एपीवाई पंजीकरण, पहला योगदान अनिवार्य है। अस्वीकृति से बचने के लिए कृपया अपने बचत बैंक खाते में पर्याप्त शेष राशि रखें।
दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करें:-
आधार के माध्यम से APY के लिए अनुरोध, आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करके दस्तावेज़ पर ई-हस्ताक्षर करना होगा:
- ई-हस्ताक्षर में ‘ई-साइन’ विकल्प चुनें।
- प्रमाणीकरण के उद्देश्य से आधार के साथ पंजीकृत आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।
- आधार के प्रमाणीकरण के बाद, पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक ई-हस्ताक्षरित हो जाएगा।
- एक बार दस्तावेज़ पर ई-हस्ताक्षर हो जाने के बाद, आपको फॉर्म की भौतिक प्रति सीआरए को भेजने की आवश्यकता नहीं है।
- ई-हस्ताक्षर शुल्क ₹ 5 प्लस जीएसटी।